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कोर्ट

कुलाधिपति, त्रिपुरा विश्वविद्यालय रिक्त
कुलपति, त्रिपुरा विश्वविद्यालय प्रो. गंगा प्रसाद प्रसाईं, कुलपति
सम कुलपति, त्रिपुरा विश्वविद्यालय रिक्त
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण प्रो. सोमदेब बानिक
कुलसचिव (सदस्य-सचिव) डॉ. दीपक शर्मा, कुलसचिव
वित्त अधिकारी प्रो. प्रल्लाद देबनाथ, वित्त अधिकारी (आई / सी)
दो संकायाध्यक्ष, क्रमानुसार वरिष्ठता के आधार पर प्रत्येक संकाय से एक प्रो. बादल कुमार दत्ता, संकायाध्यक्ष,विज्ञान संकाय
विश्वविद्यालय के अध्यादेश में वर्णित नियमानुसार दो प्राध्यापकों की नियुक्ति रिक्त
दो अकादमिक विभागों के अध्यक्ष, जो कि प्राध्यापक नहीं होंगे, आवर्तनानुसार वरिष्ठता क्रम में कुलपति द्वारा नियुक्त किये जाएंगे। रिक्त
एक सह प्राध्यापक /रीडर, जो कि विभागाध्यक्ष नहीं होंगे तथा एक सहायक प्राध्यापक/व्याख्याता की नियुक्ति विश्वविद्यालय-अध्यादेश में वर्णित नियमानुसार की जाएगी। रिक्त
विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों से दो प्राचार्य, जिनमें से एक महिला होंगी, आवर्तनानुसार वरिष्ठता के क्रम में, जो कि संबंधित महाविद्यालय की स्थापना की तिथि से निर्धारित होगा, कुलपति द्वारा नामित किये जाएंगे। Principal, Women`s College, Agartala
Principal, Women`s Polytechnic Institute, Hapania, Agartala
संबद्ध महाविद्यालयों से दो शिक्षक, जिनमें से एक महिला होंगी, कुलपति द्वारा नामित किए जाएंगे Dr. Abhijit Chanda, Assistant Professor, Institute of Advance Studies in Education, Kunjaban, Agartala
Dr. Papri Das Sengupta, Associate Professor, Zoology, Ramthakur College, Agartala.
ऐसे दो सदस्य जो विद्वत व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करते हों तथा उनकी विशेष अभिरुचि उद्योग, वाणिज्य, ट्रेड यूनियन्स, बैंकिंग एवं कृषि प्रतिनिधित्व में हो, कुलाध्यक्ष द्वारा नामित किये जाएंगे। रिक्त
विश्वविद्यालय में पंजीकृत स्नातकों का दो प्रतिनिधि, जिनका निर्वाचन विश्वविद्यालय-अध्यादेश में वर्णित नियमानुसार होगा। रिक्त
संसद के दो प्रतिनिधि, जिनमें से एक लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा, जबकि दूसरा राज्य सभा के सभापति द्वारा वहां उपस्थित सदस्यों में से नामित किये जाएंगे। लेकिन, यदि वे संसद सदस्य मंत्री अथ्वा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, लोक सभा अथवा उप सभापति, राज्य सभा नियुक्त हो जाते हैं तो सांविधिक निकाय में उनकी नियुक्ति स्वत: समाप्त हो जाएगी। रिक्त
स्नातकोत्तर विभागों के छात्रों का प्रतिनिधि (दो छात्र जिनमें से एक महिला छात्रा होंगी, निर्वाचित की जाएंगी) रिक्त
अन्य सदस्य (कुलाध्यक्ष द्वारा एक से अधिक सदस्य नामित नहीं किये जाएंगे) रिक्त
गैर-शैक्षिक कार्मिकों का प्रतिनिधि (गैर-शैक्षिक कार्मिकों का दो प्रतिनिधि, जिनमें से एक महिला होंगी, निर्वाचित होंगे।) रिक्त
राज्य सरकार का प्रतिनिधि Director, Department of Higher Education, Govt. of Tripura
कार्यकारी परिषद से एक सदस्य, जो कि कोर्ट के सदस्य नहीं हैं। रिक्त

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